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मुख्यमंत्री निश्चय स्वय सहायता भत्ता योजना 2021, मुख्यमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021


मुख्यमंत्री निश्चय स्वय सहायता भत्ता योजना 2021



मुख्यमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021

आवेदक को रोजगार तलाशने हेतु 1000 प्रतिमाह की दर से अधिकतम 24 माह तक लाभ-आवेदक को रोजगार तलाश

सहायता भत्ता।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता क्या है ?

1. बिहार के स्थायी निवासी हो। (कोई भी महिला पुरूष)

2. उम्र सीमा 20 से 25 वर्ष ।

3. इंटर, मौलवी, या समकक्ष परीक्षा बिहार के किसी स्कूल/कॉलेज/मदरसा से किसी

भी मान्यता प्राप्त वोर्ड से उत्तीर्ण हो।

4. इंटर मौलवी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आगे अध्यनरत नहीं हो।

5. आवेदक बेरोजगार हो।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

निम्नलिखित सभी मल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

(जिन्हें जॉचोपरान्त आवेदक को वापस कर दिया जायेगा)

मेट्रिक , फोकनियाँ या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र या प्रमाण पत्र

2. इटर, मौलवी या समकक्ष परीक्षा का अक पत्र या प्रमाण पत्र।

3. इटर, मौलवी या समकक्ष परीक्षा का CLC/SLC/MLC

4. आधार कार्ड।

5. सबंधित जिला का निवास प्रमाण पत्र।

6. बैंक पासबुक।

7.1 पासपोर्ट साईज का फोटो।

नोट:- योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक उपयुक्त सभी दस्तावेजों की मूलप्रति तथा एक-एक छाया प्रति एव अपने निजी मोबाईल के साथ स्वंय जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र,purnea उपस्थित होंगे

पता:- जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (डी0आर0सी0सी0), पूर्णियाँ, पॉलेटेकनिक कोलेज के पीछे अग्निशामक केन्द्र (दमकल कार्यालय) के बगल में मरगा,purnea । दूरभाष सं0-06454241505, टॉलफी नम्बर-18003456444

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